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इस किस्म के आधार कार्ड अब किसी काम के नहीं, कहीं आपके पास तो....

बाजार में बने पीवीसी आधार कार्ड को लेकर जानकारी.

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बाजार में बने पीवीसी कार्ड मान्य नहीं.
21 जनवरी 2022 (Updated: 21 जनवरी 2022, 13:06 IST)
Updated: 21 जनवरी 2022 13:06 IST
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Aadhaar Card (आधार कार्ड) हम सभी की आवश्यकता और जरूरत दोनों ही बन चुका है. एक लाइन में कहें तो 12 अंकों का नंबर "जीवन का आधार" बन चुका है. एक तरीके से देखा जाए तो आधार का इस्तेमाल बहुत सुविधाजनक भी है. भारत में तकरीबन सभी जगह बस एक कार्ड से कई काम हो जाते हैं. लेकिन निजता का उल्लंघन इसका दूसरा पहलू भी है. बता दें कि आधार कार्ड को अपने साथ रखने के तरीके भी बहुत सारे हैं. इसमें से सबसे नया तरीका है पीवीसी आधार कार्ड जिसे लेकर चेतावनी जारी हुई है. आधार कार्ड बनाने वाली सरकारी एजेंसी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने पीवीसी कार्ड को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से चेताया है. एजेंसी का कहना है कि बाजार में बनाए गए या प्रिंट किए गए पीवीसी आधार कार्ड मान्य नहीं हैं. ओपन मार्केट में प्रिंट किए गए प्लास्टिक या आधार स्मार्ट कार्ड मान्य नहीं होंगे. ऐसे कार्ड को पहचान के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. मतलब साफ है, UIDAI के अलावा किसी और जगह से बनाया गया पीवीसी कार्ड किसी काम का नहीं है. सरकारी एजेंसी के अनुसार बाजार में बने पीवीसी आधार कार्ड सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते.   इसी के साथ UIDAI ने पीवीसी आधार कार्ड को घर बैठे मंगाने की प्रोसेस के बारे में भी बताया है. आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं. आपको इसके लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा जिसमें जीएसटी और स्पीड पोस्ट का खर्चा भी शामिल है. पीवीसी आधार कार्ड घर पर प्राप्त किया जा सकता है. आप लिंक के सहारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐसा किया जा सकता है. वेबसाइट पर आपको अपना 12 अंकों का आधार कार्ड या 28 अंकों वाला इनरॉलमेंट आईडी डालना पड़ेगा. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डाल कर प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है.   आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि आधार कार्ड के अन्य प्रारूप जैसे ई-आधार या आधार लेटर पहले की तरह मान्य हैं. mAadhar ऐप में डाउनलोड किया हुआ डिजिटल आधार कार्ड भी पहले की तरह सभी जगह मान्य होगा. सिर्फ बाजार में प्रिंट हुआ पीवीसी आधार कार्ड मान्य नहीं होगा.

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