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लद्दाख में चीन की बॉर्डर से सटे 52 गांवों का इंतजार खत्म, आजादी के 78 साल बाद मिलेगा आरक्षण का फायदा

China Border से सटे 52 गांवों को आजादी के बाद पहली बार आरक्षण का फायदा मिलेगा. लद्दाख प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन गांंवों को Reserved area घोषित किया है.

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चीन बॉर्डर से सटे 52 गांवों को अब आरक्षण का फायदा मिलेगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर, इंडिया टुडे)
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आनंद कुमार
30 जून 2025 (Published: 10:25 AM IST)
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केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख (Ladakh) के प्रशासन ने चीन (China) से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से सटे 52 गांवों को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है. इसका उद्देश्य इन गांवों के निवासियों को नौकरी और दूसरे क्षेत्रों में आरक्षण का फायदा देना है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, 29 जून को लद्दाख प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना दी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया,

 लद्दाख प्रशासन ने लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025 के प्रावधानों के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों को विशिष्ट क्षेत्र घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एक और उपलब्धि हासिल की है. 

अधिसूचना के मुताबिक, इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास स्थित लेह जिले के 18 राजस्व गांव और LOC से सटे कारगिल जिले के 34 राजस्व गांव शामिल हैं.इसमें कहा गया है कि इस घोषणा से इन गांवों के निवासियों को संशोधित लद्दाख आरक्षण नियमों के तहत आरक्षण का फायदा उठाने में मदद मिलेगी.

यह घोषणा जम्मू -कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बंसी लाल भट्ट की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है. इस आयोग को LAC से सटे उन गांवों और बस्तियों को पहचान करने का काम सौंपा गया था, जिनको संशोधित आरक्षण के दायरे में लाया जाना था. आयोग ने दिसंबर 2024 में प्रशासन को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी थी.

इस आयोग के निष्कर्षों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई थी. इस समिति ने आयोग की लिस्ट में शामिल किए गए क्षेत्रों की समीक्षा की. और फिर उन्हें स्वीकार करने की सिफारिश की. इन सिफारिशों के आधार पर लद्दाख प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर  इन गांवों को आरक्षण के दायरे में लाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. 

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इस साल 2 जून को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नई आरक्षण नीति लागू की गई थी. इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इसके तहत सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2025 में नई आरक्षण नीति को मंजूरी दी थी. जिसे 2 जून को लागू किया गया. 

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