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बिना इंटरनेट 200 रुपये तक की पेमेंट कर सकेंगे, RBI ने जारी किए नियम

फेस टु फेस होगा ट्रांजैक्शन, 2000 रु. तक ही रहेगा ऑफलाइन बैलेंस

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प्रतीकात्मक तस्वीर. (साभार- Unsplash.com)
प्रतीकात्मक तस्वीर. (साभार- Unsplash.com)
3 जनवरी 2022 (Updated: 3 जनवरी 2022, 02:30 IST)
Updated: 3 जनवरी 2022 02:30 IST
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अब बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के भी 200 रुपये तक का कैशलेस भुगतान किया जा सकेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल यह पहल की थी. सोमवार 3 जनवरी को इसका फ्रेमवर्क जारी करते हुए नियमों को मंजूरी दे दी गई. योजना के तहत एक बार में अधिकतम 200 रुपये का ही पेमेंट हो सकेगा. वह भी अधिक से अधिक 2000 रुपये तक. एक डिवाइस पर ऑफलाइन मोड में कुल 2000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने के लिए कम से कम एक बार ऑनलाइन मोड में जाकर बैलेंस भरवाना होगा. RBI की ओर से स्कीम का फ्रेमवर्क (Framework for facilitating small value digital payments in offline mode) जारी करते हुए बताया गया कि सितंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच देश के कुछ इलाकों में इसकी टेस्टिंग की गई थी. उससे मिले रेस्पॉन्स के बाद 6 अगस्त को इस पायलट स्कीम को मंजूरी दी गई थी. RBI के मुताबिक छोटी वैल्यू के ऑफलाइन भुगतान को संभव बनाने और इसके लिए तकनीक विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है. आने वाले समय में इसे अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा. स्कीम का मकसद फीचर फोन रखने वाले ग्रामीण लोगों या बिना इंटरनेट या कमजोर कनेक्टिविटी वाले इलाकों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा दिलाना है. स्कीम के तहत ऑफलाइन मोड में कार्ड, वॉलेट और मोबाइल से आमने-सामने भुगतान किया जा सकता है. यानी इस दौरान भुगतान देने वाले और लेने वाले की मौजूदगी जरूरी होगी. इसके लिए किसी विशेष ऑथेंटिकेशन (Additional Factor of Authentication-AFA) की जरूरत नहीं होगी. पेमेंट ऑफलाइन होने के चलते इसका कन्फर्मेशन अलर्ट थोड़ी देरी से मिलेगा. हालांकि आरबीआई इसके लिए आगे नियमों में समय समय पर बदलाव कर सकता है. इस तरह के भुगतान में पैदा होने वाले विवादों या शिकायतों के लिए लोग आरबीआई की इंटिग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की मदद भी ले सकते हैं.

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