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वानखेड़े की मां पर नवाब मलिक का दावा-अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और डेथ सर्टिफिकेट के लिए हिन्दू

नवाब मलिक ने दस्तावेज जारी कर NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर फिर निशाना साधा है

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नवाब मलिक ने इस बार समीर की मां का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर निशाना साधा है
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25 नवंबर 2021 (Updated: 25 नवंबर 2021, 07:48 IST)
Updated: 25 नवंबर 2021 07:48 IST
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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर फिर निशाना साधा है. इस बार उन्होंने समीर की मां के डेथ सर्टिफिकेट के जरिए निशाना साधा है. नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया जिसमें दो दस्तावेज हैं. उनका दावा है कि अंतिम संस्कार वाले दस्तावेज में जाहिदा को मुस्लिम जबकि, उनके डेथ सर्टिफिकेट में हिन्दू दिखाया गया है.
नवाब मलिक ने ट्वीट किया,
एक और फर्जीवाड़ा, अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और सरकारी दस्तावेज के लिए हिन्दू? धन्य है Dawood Dnyandeo.
नवाब मलिक ने जो दस्तावेज शेयर किया है, उसमें पहला सर्टिफिकेट 16 अप्रैल 2015 का है. समीर की मां जाहिदा को आशिवारा के कब्रिस्तान में दफनाया गया. इस सर्टिफिकेट में उनके धर्म के आगे मुस्लिम लिखा है. वहीं, डेथ सर्टिफिकेट जिसे 17 अप्रैल 2015 को जारी किया गया, उसमें जाहिदा के धर्म के आगे हिन्दू लिखा है.
नवाब मलिक के इस आरोप पर वानखेड़े परिवार की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लगातार लगाए हैं बड़े आरोप इससे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निकाह की फोटो ट्वीट की थी. इस फोटो में समीर वानखेड़े निकाहनामे पर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं.
मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले के सामने आने के बाद से ही नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर निशाना साध रहे हैं. उनका आरोप है कि वानखेड़े ने अपना धर्म छिपाते हुए अनुसूचित जाति के कोटे के तहत सरकारी नौकरी ली है. उनका ये भी आरोप है कि समीर वानखेड़े अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर धन उगाही करते हैं.
उनके इन दावों के चलते समीर वानखेड़े के पिता ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया हुआ है. खबर है कि इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार को राहत दी है. उसने कहा है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ‘दुर्भावना और घृणा के भाव के साथ’ समीर वानखेड़े और उनके परिवार के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले हैं. इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस माधव जमदार ने कहा कि नवाब मलिक को कुछ भी पोस्ट करने से पहले विचार करना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने ये भी साफ किया कि वो NCP नेता को ट्वीट करने से नहीं रोक रहा है.

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