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ड्रग्स केस में आर्यन खान के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट को नहीं मिला साजिश का सबूत

बॉम्बे हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर सामने आया.

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जेल से रिहा होने के ठीक बाद आर्यन खान बॉडीगार्ड रवि के साथ कार में बैठते हुए.
जेल से रिहा होने के ठीक बाद आर्यन खान बॉडीगार्ड रवि के साथ कार में बैठते हुए.
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20 नवंबर 2021 (Updated: 20 नवंबर 2021, 13:26 IST)
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मुंबई क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल कॉपी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी कर दी है. इससे पता चलता है कि एनसीबी के पास आर्यन खान, मुनमुन धमेता और अरबाज मर्चेंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. कोर्ट ने जमानत देने का कारण बताया है. कहा है कि इन तीनों के खिलाफ ड्रग्स मामले में कोई पॉजिटिव सबूत नहीं मिला है. साथ ही कोर्ट ने बताया कि आर्यन खान के वॉट्सऐप चैट में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है, जिससे पता चलता हो कि इन तीनों के बीच कोई साजिश रची जा रही थी.

ऑर्डर की कॉपी के मुताबिक,,

सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है.

ऑर्डर के मुताबिक, आरोपी न. 1 (आर्यन खान) के फोन की वॉट्सऐप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, जो इस बात का इशारा करे कि आवेदकों 2 और 3  (अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा) साजिश कर रहे थे. इस मामले में मुश्किल से ही कोई सकारात्मक सबूत है जो बताता है कि तीनों मिलकर इस अपराध को करना चाहते थे. कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा कि तीनों का मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ था. जिससे पता चले कि उन्होंने सही में उसी समय ड्रग्स लिये थे. NCB की दलील का क्या हुआ? एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी थी कि आरोपियों ने इस बात को कुबूल किया है कि उन्होंने ड्रग्स लिया था. इस बात को साफ करते हुए हाईकोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि एनसीबी के वकील ने इस मामले में दस्तावेज जमा करवाए थे. ऐसे में बताना जरूरी हो जाता है कि ऐसे कंफेसन वाले बयान जांच एजेंसी को जांच में मदद के लिए होते हैं, लेकिन इससे आप यह नहीं दिखा सकते कि आवेदकों ने NDPS Act के तहत जुर्म किया है. कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि आवेदक क्रूज से ट्रेवल कर रहे थे, सिर्फ इस बात का हवाला देकर उन पर सेक्शन 29 नहीं लगाया जा सकता. अंत में कोर्ट ऑर्डर में कहा गया है कि यह कहना मुश्किल है कि आवेदकों किसी भी तरह के ड्रग्स रखने के आरोपी है.  एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 37 के तहत निर्धारित मापदंडों का आवेदकों को जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय शायद ही कोई असर होगा.

बता दें कि 2 अक्टूबर को NCB ने आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट सहित कई लोगों को हिरासत में लिया था. अगले दिन गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था. कई बार जमानत याचिका खारिज होने के बाज 30 अक्टूबर को आर्यन को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. आर्यन खान की ज़मानती एक्ट्रेस जूही चावला बनी. उन्होंने 29 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होकर तमाम ज़रूरी कार्रवाई पूरी की थी. बेल पेपर्स पर साइन भी किए थे. जूही चावला आर्यन के पिता शाहरुख खान की को-स्टार होने के साथ-साथ उनकी बिज़नेस पार्टनर भी हैं.

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