नैना साहनी मर्डर केस: जब कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को तंदूर में जला दिया था
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील शर्मा को रिहा करने के आदेश दिया है.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने नैना साहनी तंदूर मर्डर केस में जेल में सजा काट रहे सुशील शर्मा को रिहा करने के आदेश दिए हैं. सुशील को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सुशील ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि वो 23 साल से जेल में सजा काट रहा है. अब उसे मानवीय आधार पर रिहा कर देना चाहिए. कोर्ट ने उसकी अर्जी मान ली है और अब उसको रिहा किया जाएगा. क्या है ये तंदूर मर्डर केस की पूरी कहानी, आइए जानते हैं.
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