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फोन कर दिया गया फॉर्मेट! स्वाती मालीवाल मामले में बिभव कुमार पर सबूत मिटाने के चार्ज भी लगाए गए

Swati Maliwal मारपीट मामले में बिभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब पुलिस उन पर डाटा डिलीट करने के आरोप भी लगा रही है.

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(सांकेतिक तस्वीर, Image: India Today)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM, Arvind Kejriwal) के पूर्व PA, बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को शनिवार, 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन पर AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. अब खबर है कि मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बिभव पर सबूत मिटाने के चार्ज भी लगाए हैं.

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इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, शनिवार को बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) की उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई थी. और कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया. उन पर मारपीट, आपराधिक धमकी (IPC सेक्शन 503) और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने (IPC सेक्शन 354) के मामलों में केस दर्ज किया गया. साथ ही IPC के सेक्शन 201 के तहत, सबूत मिटाने का मामला भी दर्ज किया गया है. 

घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज था खाली

रिमांड एप्लिकेशन में दिल्ली पुलिस ने ये आरोप भी लगाए थे कि 13 मई की CCTV फुटेज वाली जो पेन ड्राइव उन्हें दी गई थी. जिसमें कथित मारपीट की घटना का वीडियो था. वो पेन ड्राइव खाली थी. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस का ये भी कहना है कि बिभव ने गिरफ्तार होने से पहले अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था. और डाटा डिलीट कर दिया था.

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जांच के लिए मुंबई ले जाना चाहते हैं

बताया जा रहा है कि फोन से डिलीट किए गए डाटा की रिकवरी और इस मामले में जरूरी तथ्य पता लगाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने बिभव कुमार को मुंबई ले जाने की बात भी कही है. मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के कोर्ट ने ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में न मिलना, और जांच के दौरान आरोपी का फोन फॉर्मेट करना, बहुत कुछ कहता है.

बिभव के वकील ने क्या कहा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में, बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिसकी सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की तरफ के वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने CM की सुरक्षा में सेंध लगाए जाने की बात कही थी.

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