स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
AAP की सांसद Swati Maliwal के मामले में Delhi Police ने Bibhav Kumar को गिरफ्तार कर लिया है. अब उनसे इस मामले में आगे पूछताछ की जाएगी.
![delhi tis hazari court rejects the anticipatory bail plea of arvind kejriwal's aide vibhav kumar.](https://static.thelallantop.com/images/post/1716036993642_untitled_design_-_2024-05-18t182626.019.webp?width=540)
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ हुए कथित मारपीट मामले में बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. बिभव कुमार को शनिवार, 18 मई को मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लिया गया था और वहां से पुलिस उन्हें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन लेकर गई. उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
बिभव के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?बिभव कुमार की ओर से दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिभव कुमार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि जहां पर घटना हुई है वहां पर CCTV मौजूद था. CM से मुलाकात के लिए जरूरी है कि पहले अपॉइंटमेंट लिया जाए, लेकिन स्वाति सीधे CM आवास में पहुंच गईं जो कि सीधा CM की सुरक्षा में सेंध है.
हरिहरन ने कहा कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही हैं, वो समझ से परे है. बिभव ऐसे मारपीट क्यों करना शुरु कर देंगे? CM के निवास स्थान पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा? जैसा आरोप मालीवाल ने लगाया है. वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे. अगर स्वाति के साथ कोई मारपीट होती तो वह शोर मचातीं. अगर वह ऐसा करती तों वहां मौजूद लोग सुनते. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बिभव को केवल साजिश का शिकार बनाया जा रहा है.
बिभव कुमार की अग्रिम जमानत पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि वो 12 बजे से ही पुलिस स्टेशन में मौजूद है. कोई नोटिस इस केस में आरोपी को नहीं दिया गया. वकील हरिहरन ने कहा कि जो आरोप लगा है उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता. सारी दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है इसलिए इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता. कोर्ट ने कहा कि याचिका निष्प्रभावी हो गई है.
बता दें, 13 मई को AAP नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री निवास पर कथित तौर पर मारपीट होने का मामला सामने आया था. इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री निवास से लगातार दो फोन कॉल आए थे. कॉलर ने अपना नाम ‘स्वाति मालीवाल’ बताया और अपने साथ मारपीट होने की बात कही थी. 16 मई को उन्होंने पुलिस शिकायत दर्ज कराई और बिभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए.
वीडियो: 'थप्पड़-लातों से मारा, पेट में...', स्वाति मालीवाल ने बिभव पर गंभीर आरोप लगाए, केस दर्ज