महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए कुछ हद तक मराठी भाषा ज्ञान जरूरी कर दिया है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मराठी सीखने से इनकार करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. इसमें लाइसेंस निलंबित करने से लेकर रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल है. करीब 1.65 लाख ऑटो और टैक्सी चालक पहले ही मराठी की ट्रेनिंग लेकर प्रमाण पत्र ले चुके हैं. नए चालकों के लिए भाषा की जांच भी की जाएगी. आखिर नया नियम क्या है और सरकार ने मराठी को जरूरी क्यों किया? जानिए पूरी जानकारी, देखिए पूरी रिपोर्ट.
'मराठी नहीं सीखी तो लाइसेंस जाएगा', Maharashtra के Auto Taxi Drivers को सरकार की चेतावनी
महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए कुछ हद तक मराठी भाषा ज्ञान जरूरी कर दिया गया है. आखिर इस नियम के तहत क्या होगा और सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, देखिए पूरी रिपोर्ट.
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