उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. तीनों दोषियों ने हाई कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. यानी हत्याकांड के दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को जेल में ही रहना पड़ेगा.
अंकिता भंडारी के हत्यारों को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने जमानत याचिकाएं खारिज कीं
Ankita Bhandari Case: मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र मैठाणी और जस्टिस सिद्धार्थ शाह की बेंच कर रही थी. इंडिया टुडे से जुड़ीं लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट में दोषियों की अपील पर दो दिन तक सुनवाई चली. इसके बाद बेंच ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र मैठाणी और जस्टिस सिद्धार्थ शाह की बेंच कर रही थी. इंडिया टुडे से जुड़ीं लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट में दोषियों की अपील पर दो दिन तक सुनवाई चली. इसके बाद बेंच ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोअर कोर्ट ने इन तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए जमानत की मांग की थी. सुनवाई के दौरान दोषियों के वकीलों ने जमानत के समर्थन में काफी दलीलें दी. लेकिन अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े अहम सबूतों और निचली अदालत के फैसले का हवाला देते हुए जमानत का लगातार विरोध किया. अभियोजन पक्ष ने दलीलें दीं कि मौजूद सबूत तीनों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं.
हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
ये मामला सितंबर 2022 का है. अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं. 18 सितंबर 2022 को संदिग्ध परिस्थितियों में वो लापता हो गई थीं. इसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई. मामले की जांच हुई और पता चला अंकिता की हत्या कर दी गई.
24 सितंबर, 2022 को अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद किया गया. पुलिस की जांच के बाद रिजॉर्ट के तत्कालीन मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने तीनों अभियुक्तों को हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
वीडियो: West Bengal में CJP का कार्यक्रम रद्द, Ashutosh Ranka ने कहा धमकी मिली












