The Lallantop
Logo

लल्लनटॉप बुलेटिनः सुप्रीम कोर्ट ने रेप को लेकर सबसे वाहियात कानून पलट दिया है

दिन भर की पांच धांसू खबरें, 10 मिनिट में.

Advertisement
इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन इस से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था. देश की सुप्रीम कोर्ट ने रेप के कानून में मौजूद एक बड़े ‘लूप-होल’ को खत्म कर दिया है. अब भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की से सेक्स रेप ही कहलाएगा, हर परिस्थिति में. इस से पहले रेप के कानून (IPC 375) में एक ऐसा प्रावधान था, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र में ब्याह दी गई लड़कियों से सेक्स रेप नहीं कहलाता था. इसके साथ ही दिन की 4 और बड़ी खबरें देखें बुलेटिन में.

Advertisement
Advertisement
Advertisement