पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक बेंच ने 7 अगस्त को नूह और गुरुग्राम में हुई हिंसा पर स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट ने हिंसा के बाद नूह में लोगों के घर पर की जा रही बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया था कि क्या राज्य जातीय संहार करने की कोशिश कर रहा है? अब इस बेंच को बदल दिया गया है.
नूह हिंसा में बुलडोजर एक्शन रोका था, अब हाई कोर्ट की इस बेंच को सुनवाई से क्यों हटा दिया गया?
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि क्या राज्य सरकार जातीय संहार करने की कोशिश कर रही है?
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