AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh bail) को जमानत मिल गई. उनकी जमानत याचिका पर ED ने आपत्ति नहीं जताई. संजय सिंह फिलहाल अस्पताल में हैं. उनके लीवर में कुछ शिकायत आई थी. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो वापस तिहाड़ जेल जाएंगे. और फिर वहां से अपनी जमानत के आधार पर जेल से बाहर आएंगे. सिंह दिल्ली की शराब नीति मामले में जेल में हैं. लेकिन क्या इस मामले में संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को भी जमानत मिल सकती है?
संजय सिंह की जमानत के वक्त कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया की टेंशन बढ़ सकती है
CM Arvind Kejriwal ने Delhi High Court में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है. जिस पर आज यानी 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है. Sanjay Singh को जिस आधार पर जमानत मिली है, उसके आधार पर केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है क्या?


संजय सिंह को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने जमानत दी. लेकिन साथ ही ये भी कहा,
"ये रियायत नजीर नहीं बन सकती."
इसका मतलब है कि भले ही संजय सिंह को जमानत मिल गई हो लेकिन इसको आधार बनाकर दलील नहीं दी जा सकती है. अदालत ने कहा कि इसका मतलब ये होगा कि इस मामले के अन्य आरोपियों को इस आधार पर राहत नहीं मिलने वाली है. अदालत के इस आदेश के आधार पर ED अन्य आरोपियों को राहत देने के लिए बाध्य नहीं होगी. साथ ही दूसरे अदालत भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होंगे.
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अदालत में संजय के वकील ने दलील दी कि उनके मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दलील को रिकॉर्ड किया कि सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है. फिर बेंच ने ED से पूछा कि क्या संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. अदालत ने ये भी कहा कि कोर्ट ये रिकॉर्ड कर रहा है कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी.
केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चैलेंज किया है.CM अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है. दिल्ली हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होनी है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले में सुनवाई करेंगे. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी बताया है.
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