अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूरजपुर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. 23 दिसंबर को कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है. बता दें कि साल 2015 में ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव के रहने वाले अखलाख की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. आरोप लगाया गया थी कि अखलाख ने गोमांस खाया है. पूरा मामला जानने के लिए वीडियो देखें.
अखलाक मॉब लिंचिंग केस में UP सरकार की अर्जी कोर्ट ने क्यों खारिज कर दी?
23 दिसंबर को कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है.
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