The Lallantop

Paytm पर RBI का नया आदेश आ गया, ये सेवाएं डेडलाइन के बाद भी रहेंगी जारी

Paytm से जुड़े व्यापारियों को सशक्त बनाने को लेकर ये फैसला लिया गया है. क्योंकि Paytm का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों की संख्या देश में काफी ज्यादा है. जानिए क्या कहा है RBI ने?

Advertisement
post-main-image
मर्चेंट यूजर्स को डेडलाइन के बाद भी मिलेंगी सेवाएं! (फोटो- इंडिया टुडे)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पहले तो ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम (Paytm) को बहुत बड़ा झटका दिया. क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने पर रोक लगाने की घोषणा कर दी. अब कंपनी को RBI की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है. RBI ने साफ कर दिया है कि 15 मार्च की डेडलाइन के बाद भी Paytm वाले QR कोड, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने कहा है कि पेटीएम पहले की तरह ही अपनी मर्चेंट सर्विसेज जारी रख सकता है. ये कदम पेटीएम से जुड़े व्यापारियों को सशक्त बनाने को लेकर लिया गया है. क्योंकि देश में इन व्यापारियों की संख्या काफी ज्यादा है. यानी अब बिना किसी दिक्कत के QR कोड, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन के जरिए दुकानदारों को पैसे चुकाए जा सकेंगे. 

दरअसल, ये सर्विस जारी रखने के लिए पेटीएम की पेरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशन ने अपने नोडल अकाउंट को एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है. ये एक मास्टर अकाउंट होता है जो सभी कस्टमर्स और व्यापारियों के बीच ट्रांजेक्शन पूरा करता है. 

Advertisement

ये भी पढ़ें- Paytm यूजर्स की नई मुसीबत, 29 फरवरी से पहले नया FASTag बनवा लें वर्ना…

बता दें, RBI ने नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया था. 31 जनवरी को RBI ने पेटीएम बैंक की सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश सुनाया था. इसके लिए 29 फरवरी की डेडलाइन तय की गई. बाद में डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया. 

Paytm ने क्या गलत किया?

11 मार्च 2022 को RBI ने Paytm को एक नोटिस जारी किया था. कहा था कि आपका पेमेंट्स बैंक नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता. RBI ने ये भी कहा कि आपका पेमेंट बैंक एक IT टीम से अपना सिस्टम ऑडिट कराएगा. जांच पूरी होने तक नए कस्टमर नहीं जोड़े जाएं. चूंकि Paytm एक पेमेंट गेटवे के साथ-साथ बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है. तो उसे RBI के सारे नोटिस और सारे आदेशों को मानना पड़ेगा. Paytm के सिस्टम का ऑडिट हुआ तो रिपोर्ट RBI के पास गई. RBI ने दावा किया कि ऑडिट रिपोर्ट में Paytm के सिस्टम में कई खामियां दिखाई दीं और ये भी पता चला कि पेमेंट बैंक ने RBI के नियमों की अवहेलना की.

Advertisement

इसके बाद आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A का इस्तेमाल किया. इस अनुच्छेद के तहत RBI बैंकिंग सेवाओं को निर्देश जारी करने का अधिकार रखता है.

वीडियो: खर्चा पानी: Paytm Payments Bank को बड़ी राहत मिली

Advertisement