भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में केस दर्ज किया गया है. पूरा मामला चेक बाउंस से जुड़ा है. मामले में धोनी समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की कोर्ट में डीएस इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी के मालिक नीरज कुमार निराला ने ये केस दर्ज कराया है.
महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में केस दर्ज हुआ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला चेक बाउंस से जुड़ा है. धोनी समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

महेंद्र सिंह धोनी का नाम क्यों आया?
आजतक से जुड़े सौरभ कुमार की खबर के मुताबिक शिकायतकर्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि साल 2021 में उन्होंने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया. सीएनएफ लेने के लिए उन्होंने 36 लाख 86 हजार रुपये कंपनी को दिए. बाद में कंपनी ने उन्हें फर्टिलाइजर भेज दिया. लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद खाद की बिक्री नहीं हो पाई.
कंपनी ने विवाद होने पर नीरज को 30 लाख का चेक देते हुए सारा फर्टिलाइजर वापस ले लिया. नीरज का आरोप है कि कंपनी उन्हें जो 30 लाख का चेक दिया वो बाउंस कर गया. चेक बाउंस के बाद कई बार कंपनी के लोगों से बात की गई, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला. इसके बाद नीरज कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी समेत न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड के शीर्ष पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. आजतक की खबर के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ही इस कंपनी के चेयरमैन हैं और इसके लिए विज्ञापन भी करते हैं. उनके अलावा कुल आठ लोगों पर मुकदमा दायर किया गया है. इनमें धोनी के अलावा कंपनी के सीईओ राजेश आर्या और एक अन्य बड़े पदाधिकारी शामिल हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर बाउंस चेक, लीगल नोटिस और महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन की फोटो भी दी है. वहीं सीजेएम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद इसे आगे के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के पास भेज दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी.
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