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होटल बुकिंग पर GST दी? अब कैंसिलेशन पर भी उतना ही GST चुकाना पड़ेगा!

कैंसिलेशन पर उतना ही GST चुकाना पड़ेगा, जितना बुकिंग के टाइम दिया था.

अगर आपने होटल या ट्रेन का टिकट (Train Ticket) बुक कराया और आपका मन बदल गया या किसी और वजह से आपने बुकिंग कैंसिल करा दी, तो अब ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. दरअसल, सरकार ने साफ कर दिया है कि होटल या ट्रेन का टिकट कैंसिल कराने पर आपको जीएसटी (GST) चुकाना होगा. जीएसटी की दर वही रहेगी, जो बुकिंग के समय आपने चुकाई थी. देखें वीडियो.