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पटना में गुटखा मुंह में ही रखिएगा! वरना जुर्माना तो लगेगा ही, ऐसे बेइज्जती भी की जाएगी

पटना में सड़क पर थूकना गुनाह-ए-अज़ीम हो गया है. ऐसा करने वालों को 'नगर शत्रु' घोषित किया जाएगा. न केवल जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि उनकी तस्वीरें शहर के विभिन्न स्थानों पर लगी वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (VMD) स्क्रीनों पर सार्वजनिक रूप से दिखाई जाएंगी.

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पटना में 415 स्थानों पर 3300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. (सांकेतिक फोटो- आजतक)

पटना में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकना महंगा पड़ सकता है. पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के स्वास्थ्य के अनुकूल बनाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है. शहर के सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा या अन्य तंबाकू थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे लोगों को ‘नगर शत्रु’ की कैटेगरी में रखा जाएगा.

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आजतक से जुड़े रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक नगर आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यशपाल मीणा के निर्देश पर ये फैसला लिया गया है. जिसके तहत पान, गुटखा या अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करके खुले में थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस फैसले के मुताबिक, ऐसे लोगों को 'नगर शत्रु' घोषित किया जाएगा. न केवल जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि उनकी तस्वीरें शहर के विभिन्न स्थानों पर लगी वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (VMD) स्क्रीनों पर सार्वजनिक रूप से दिखाई जाएंगी.

यह कार्रवाई तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और पटना के सभी चौक-चौराहों, फ्लाइओवरों, सड़कों, सब-वे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लागू होगी. नगर निगम का कहना है कि खुले में थूकने से शहर की साफ-सफाई बिगड़ती है, सौंदर्य खराब होता है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. खासकर पान-गुटखा की लालिमा से कई जगहें 'रेड स्पॉट' में बदल जाती हैं, जिससे शहर की छवि खराब होती है. इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है.

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शहर में स्वच्छता की निगरानी के लिए पहले से ही मजबूत व्यवस्था मौजूद है. पटना में 415 स्थानों पर 3300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) से जुड़े हैं. ICCC को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि थूकते हुए पकड़े जाने वालों की तस्वीरें कैद कर उन्हें VMD स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाए. साथ ही प्रवर्तन टीमों को मौके पर ही जुर्माना वसूलने का आदेश दिया गया है.

खुले में पेशाब करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी. उदाहरण के तौर पर मल्टी मॉडल हब से पटना जंक्शन को जोड़ने वाली भूमिगत सब-वे में अब तक लगभग 250 लोगों से जुर्माना वसूल किया जा चुका है. पटना नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो शहर को स्वच्छ रखने में सक्रिय सहयोग करें. अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाते हुए दिखे, तो उसकी सूचना तुरंत टोल-फ्री नंबर 155304 पर दें. नगर निगम का मानना है कि ये पहल न केवल शहर की साफ-सफाई में सुधार लाएगी, बल्कि स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना की रैंकिंग को भी काफी बेहतर बनाने में मदद करेगी.

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