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पड़ताल: पुरानी कार बेचने पर 18% GST, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस वीडियो की सच्चाई क्या है?

यूजर्स का दावा है कि उन्हें अपनी पुरानी कार कम दाम में बेचने पर जो नुकसान होगा, उस पर भी 18 पर्सेंट टैक्स देना होगा.

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देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक हुई. इस दौरान कई पुरानी कारों के बेचने से लेकर चावल और किशमिश के दामों पर GST रेट्स नए सिरे से तय किए गए. इस बीच सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण का 39 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप वायरल है. वीडियो में वे अंग्रेजी में अपनी बात रख रही हैं, जिसका हिंदी तर्जुमा है,

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“लेकिन जब चर्चा हुई तो यह खरीदने और बेचने के मार्जिन वैल्यू पर लागू होगा. 12 लाख में खरीदा और 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड इस्तेमाल की गई गाड़ी के नाम पर तो इस मार्जिन पर 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा. वो चाहे कोई भी इस्तेमाल में लाई गई कार हो. तो यह मार्जिन पर लगेगा न कि उस दाम पर जिस पर कार बेची गई हो.”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस क्लिप को लेकर लोगों के अपने-अपने कयास हैं. इन कयासों में मुख्य सवाल मार्जिन को लेकर है. यूजर्स का दावा है कि उन्हें अपनी पुरानी कार कम दाम में बेचने पर जो नुकसान होगा, उस पर भी 18 पर्सेंट टैक्स देना होगा.

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