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पुरानी बाइक 2 हजार रुपये में कबाड़ी को दी, एक गलती और लग गया 2 लाख का जुर्माना

राकेश पाटीदार नाम के यूजर ने अपने मामा के साथ हुई घटना का जिक्र किया है. राकेश के मामा जिस 20 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ी को 2000 में बेचकर खुश हो रहे थे वही गाड़ी उनके गले की हड्डी बन गई और 2 लाख का जुर्माना दे गई.

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कबाड़ में गाड़ी सेल करने से पहले COD लेना जरूरी है

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  • राकेश पाटीदार के मामा ने 20 साल पुरानी गाड़ी को 2000 रुपये में कबाड़ी को बेच दिया, लेकिन गाड़ी से जुड़े कागजात पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं किए गए थे, जिससे कानूनी समस्या उत्पन्न हुई।
  • गाड़ी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी थी और कागजात पूरा ट्रांसफर न होने के कारण कबाड़ी ने उसे चलाकर एक्सीडेंट किया, जिससे पुलिस ने गाड़ी के असली मालिक मामा को आरोपी बनाया।
  • कोर्ट ने मानवीय आधार पर मामा पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और भविष्य में गाड़ी बेचते समय सरकारी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर से सीओडी लेकर RTO में रिकॉर्ड रद्द करवाने की सलाह दी।

आपके पास एक कबाड़ हो चुकी पुरानी गाड़ी है और आप उसे कबाड़ी को बेचने का सोच रहे हैं तो तनिक ब्रेक लगा लीजिए. कहीं ऐसा करना आपके लिए लाखों रुपये का घाटा ना बन जाए. कबाड़ में बेचने पर शायद आपको चंद सिक्के भी नहीं मिलें, मगर कोर्ट आप पर लाखों का जुर्माना लगा सकता है. वैसे लगा सकता लिखना ठीक नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कर दिया. 2000 की गाड़ी पर 2 लाख का जुर्माना. जान लीजिए क्या हुआ है.

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राकेश पाटीदार नाम के यूजर ने अपने मामा के साथ हुई ऐसी ही घटना का जिक्र किया है. राकेश के मामा जिस 20 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ी को 2000 में बेचकर खुश हो रहे थे, वही गाड़ी उनके गले की हड्डी बन गई और 2 लाख का जुर्माना दे गई.

कबाड़ी ने कांड कर दिया

मामा जी के पास एक पुरानी गाड़ी पड़ी थी जिसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था. एक दिन एक कबाड़ी की नजर उसपर पड़ गई. 2000 में सौदा तय हो गया और कागज पर लिखा-पढ़ी करके गाड़ी कबाड़ी के हाथ में दे दी. उस कबाड़ी ने गाड़ी रिपेयर करवा ली और खुद चलाने लगा. एक दिन एक व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया और मौके पर गाड़ी छोड़कर भाग गया.

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पुलिस ने मामा को धर लिया

पुलिस ने इंजन और चेचिस नंबर ट्रेस करके मामा जी को आरोपी बनाया क्योंकि RTO में तो गाड़ी उन्हीं के नाम रजिस्टर्ड थी. जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था वह घर का कमाने वाला अकेला सदस्य था, इसलिए कोर्ट ने मानवीय आधार पर मामा जी पर 2 लाख का जुर्माना लगाया. मामा जी कितनी भी दलील दें कि उन्होंने तो गाड़ी बेच दी मगर उसका कोई फायदा नहीं.

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COD होना जरूरी है

कबाड़ हो चुकी गाड़ी को सिर्फ स्क्रैप करने से कुछ नहीं होता है. सबसे पहली बात तो गाड़ी को सरकारी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर यानी RVSF में ही सेल करना चाहिए. यहां से आपको certificate of Deposit लेना है. इसके बाद RTO जाकर Form 24 भरकर, अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करके RTO रिकॉर्ड में गाड़ी रद्द करवाना है.

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पुरानी गाड़ी भी किसी और को सेल करते समय भी यही प्रोसेस करना है. कच्चे कागज पर की हुई लिखा-पढ़ी से कोई फायदा नहीं होता. अगर गाड़ी किसी सेकंड हैंड गाड़ी का कारोबार करने वाली कंपनी को सेल कर रहे तो उधर भी गाड़ी ट्रांसफर का फॉलोअप रखें. 

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