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निजी कार को टोल टैक्स से छूट... सम्राट ने बताया किन वाहनों को स्टेट हाईवे पर देना होगा पैसा

बिहार में टोल टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार, 7 जुलाई को इसको लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया अब से किन वाहनों को स्टेट हाईवे पर टोल देना होगा.

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बिहार में अब स्टेट हाइवे पर भी लगेगा टोल

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  • बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि स्टेट हाइवे पर निजी वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, यह केवल कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा, जिसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 7 जुलाई को घोषित किया।
  • इस निर्णय के पीछे बिहार में टोल टैक्स प्रणाली और शुल्क वसूली को लेकर बढ़ती विपक्षी आलोचना और भ्रम की स्थिति थी, साथ ही स्टेट हाइवे पर टोल व्यवस्था लागू करने की जरूरत भी थी।
  • इस फैसले से निजी वाहन चालकों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी, जबकि कमर्शियल वाहनों से शुल्क वसूलना जारी रहेगा, और जल्द ही टोल लगने वाली सड़कों की सूची और दरें तय की जाएंगी।

अपनी गाड़ी में हाइवे पर घूमने का अलग ही मजा है. लेकिन टोल टैक्स इसका मजा थोड़ा किरकिरा कर देता है. घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही टोल टैक्स आ जाता है, लेकिन जो आप बिहार में गाड़ी चलाते हैं तो आपको टोल टैक्स से मुक्ति मिल सकती है. बिहार में टोल टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार, 7 जुलाई को इसको लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि टोल टैक्स को लेकर कोई भ्रम नहीं है. बिहार सरकार ने फैसला किया है कि स्टेट हाइवे पर निजी वाहनों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

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टोल सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर लगेगा

बिहार में सड़क इस्तेमाल करने वालों से शुल्क लेने के नए नियम को लेकर विपक्ष की बढ़ती आलोचना के बीच, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि निजी गाड़ियों को राज्य की सड़कों और पुलों पर टोल नहीं देना होगा. उन्होंने साफ़ किया कि प्रस्तावित शुल्क सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर लागू होगा. यानी अब बिहार में बस, ट्रक और टैक्सी जैसे वाहनों से टैक्स की वसूली की जाएगी. अररिया के फारबिसगंज में आयोजित एक सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट ने कहा कि अगर परिवार घूमने-फिरने जा रहा है तो सरकार उन्हें राहत देगी. निजी कार, बाइक और व्यक्तिगत वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा.

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अभी क्या व्यवस्था है?

अभी बिहार में केवल नेशनल हाईवे पर ही टोल लिया जाता है. माने NHAI या प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाए गए हाइवे पर. वो अभी भी लगेगा. लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा. कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. जल्द ही तय किया जाएगा कि किन-किन सड़कों पर टोल लगेगा.

गाड़ियों के लिए टोल की दरें

कार, जीप, वैन- 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर

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हल्के कमर्शियल वाहन- 2 रुपये प्रति किलोमीटर

बस और ट्रक- 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर

भारी ट्रक- 6.65 से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर

नए नियम में तो सभी गाड़ियों के लिए दरें बताई गई हैं, लेकिन अब सीएम ने घोषणा की है कि आम लोगों की निजी गाड़ी पर टोल नहीं लिया जाएगा. सिर्फ कमर्शियल वाहनों (ट्रक, बस, व्यापारिक गाड़ी) पर ही टोल लगेगा. कुल जमा बात ये कि अभी तलक स्टेट हाइवे टोल फ्री थे, मगर अब निजी वाहन ही इस छूट का लाभ ले पाएंगे. वैसे अभी ये साफ नहीं है कि ये छूट सिर्फ बिहार में रजिस्टर निजी वाहनों के लिए होगी या दूसरे राज्य के निजी वाहन भी टोल मुक्त होंगे. 

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