AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कोर्ट ने कहा कि छात्र अपनी पसंद के हिसाब से स्कूल की तय ड्रेस में बदलाव नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर ढकना इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है. ओवैसी ने फैसले को इस्लाम पर हमला बताया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ है. आखिर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और ओवैसी ने इसका विरोध क्यों किया? जानिए पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट.
'हिजाब जरूरी नहीं', इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर Owaisi का बयान, Encounter पर क्या बोले?
इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब पर फैसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध जताया है. ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला बताया और संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 का हवाला दिया.
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