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विजय माल्या को है बहुत बड़ी टेंशन, लंदन वाले घर से बैंक ने बाहर निकालने का अल्टीमेटम दे दिया

या तो पैसा दो, या तो घर खाली करो!

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विजय माल्या को गवाना पड़ सकता है अपना लंदन वाला आलीशान घर (साभार: इंडिया टुडे)
19 जनवरी 2022 (Updated: 19 जनवरी 2022, 05:54 IST)
Updated: 19 जनवरी 2022 05:54 IST
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कारोबारी विजय माल्या के लिए लंदन में भी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. इस बार एक स्विस बैंक से लिए करोड़ों पाउंड्स के कर्ज को ना चुका पाने के कारण बैंक अब उनको उनके लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल करने की तैयारी में है. इससे बचने के लिए माल्या ने ब्रिटिश अदालत में अर्जी दाखिल भी की थी, लेकिन मंगलवार, 18 जनवरी को अदालत ने माल्या की याचिका खारिज कर दी है. ब्रिटिश अदालत ने क्या कहा? इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक, लंदन हाईकोर्ट के चांसरी डिविजन के जज मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा. इसका मतलब है कि या तो माल्या इस प्रॉपर्टी का पेमेंट कर दें, अन्यथा माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है. माल्या को इस स्विस बैंक यूबीएस को 2.04 करोड़ पाउंड यानी करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लौटाना है. फिलहाल माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां ललिता माल्या भी रहती हैं.
मामले की सुनवाई कर रहे जज मैथ्यू मार्श ने फैसला सुनते हुए कहा,
"माल्या के लंदन स्थित कॉर्नवॉल टैरेस अपार्टमेंट की कीमत करोड़ों पाउंड्स की है. हम माल्या को कर्ज चुकाने का और समय नहीं दे सकते. ये अदालत माल्या को स्टे देने से इंकार करती है और इस फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से भी इंकार करती है."
अदालत के इस फैसले के बाद अब यूबीएस बैंक के लिए कार्रवाई करने के सारे रास्ते खुल गए हैं. वही इस मामले में माल्या के वकील डेनियल मारगोलीन का कहना है कि अदालत के इस फैसले से उनके क्लाइंट माल्या की बुजुर्ग मां को काफी तकलीफ उठानी पड़ सकती है क्योंकि अभी वही उस घर में रह रही हैं. पहले भी दी जा चुकी है रियायत दरअसल माल्या ने यह लोन यूबीएस बैंक से अपनी रोज कैपिटल वैंचर्स के नाम उठाया था. समय पर लोन ना चुकाने के कारण बैंक ने माल्या के इस घर को खाली कराने के आदेश दे दिए ताकि लोन की रकम चुकाई जा सके. जिसके बाद माल्या ने अदालत का रुख किया. लोन चुकाने के लिए थोड़े समय की मांग की. इस मामले में मई 2019 में जज साइमन बार्कर ने माल्या परिवार को स्विस बैंक यूबीएस का लोन चुकाने के लिए 30 अप्रैल 2020 तक का समय दिया था. इसके बाद कोविड महामारी के चलते माल्या को एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था लेकिन माल्या ने लोन नहीं चुकाया. जिसके बाद यूबीएस बैंक ने पिछले साल अक्टूबर में उनके लंदन वाले घर को खाली करने का आदेश दे दिया. माल्या के बेटे सिद्धार्थ और मां ललिता के पास लंदन के इस आलीशान घर का मालिकाना हक है.
लंदन के रीजेंट पार्क के सामने स्थित आलीशान कॉर्नवॉल अपार्टमेंट्स
लंदन के रीजेंट पार्क के सामने स्थित आलीशान कॉर्नवॉल अपार्टमेंट्स


माल्या मार्च 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था. 9 हज़ार करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी के मामले में भारत में वांटेड है. यह कर्ज किंगफिशयर एयरलाइंस को कई बैंकों ने दिये थे. 65 साल के माल्या ब्रिटेन में फिलहाल जमानत पर हैं. ऐसा समझा जाता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण देने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वह जमानत पर रह सकता है.

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