The Lallantop
Advertisement

PM मोदी की सुरक्षा में कथित चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

ग्राउंड पर पहुंची गृह मंत्रालय की टीम को जांच में क्या मिला?

Advertisement
Img The Lallantop
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने को कहा है. (फोटो: India Today/PTI)
font-size
Small
Medium
Large
7 जनवरी 2022 (Updated: 7 जनवरी 2022, 13:06 IST)
Updated: 7 जनवरी 2022 13:06 IST
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की कथित सुरक्षा चूक (Security Breach) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक आदेश दिया है. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा गया है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की पांच जनवरी की पंजाब यात्रा से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स सही-सलामत रखें. ये आदेश भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार, राज्य पुलिस के अधिकारियों, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG और केंद्र एवं राज्य की एजेंसियों से कहा कि वे पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का सहयोग करें. ये सभी एजेंसी ही रजिस्ट्रार को प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड प्रदान करेंगी. इसके साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के डायरेक्टर जनरल और NIA के अधिकारी भी रजिस्ट्रार का सहयोग करेंगे. गृह मंत्रालय की टीम ग्राउंड पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को भी निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री की कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए जो अलग-अलग कमेटी बनाई गई हैं, उनकी जांच को इस मामले की अगली सुनवाई तक आगे ना बढ़ाया जाए जो 10 जनवरी को होगी. ये सुनवाई दिल्ली स्थित 'लॉयर्स वॉइस' नाम के समूह की तरफ से दायर की गई याचिका पर हो रही है.
Whatsapp Image 2022 01 05 At 3.01.06 Pm (2)
उस फ्लाईओवर की तस्वीर जहां पीएम कथित तौर पर फंस गए थे.

दूसरी तरफ, पीएम की कथित सुरक्षा चूक मामले की जांच के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच टीम 7 जनवरी को फिरोजपुर पहुंची. ये टीम उस फ्लाईओवर पर भी गई, जहां प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा था. टीम ने मौके पर फिरोजपुर के SP और DIG को भी बुलाया. उनसे पूछताछ की. यही नहीं, टीम ने पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया. टीम उनसे BSF कैंप में पूछताछ करेगी. 'पंजाब पुलिस की कोई गलती नहीं' प्रधामनमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित सुरक्षा चूक से जुड़ा ये मामला 5 जनवरी का है. इस दिन पीएम मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी. वे कई योजनाओं का भी शिलान्यास करने वाले थे. लेकिन रैली को अचानक से रद्द कर दिया गया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों को जिम्मेदार बताया. कहा कि सड़क मार्ग की तरफ से फिरोजपुर की ओर बढ़ रहे प्रधानमंत्री के काफिले को एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया. मंत्रालय ने कहा कि ये पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी. इससे पहले पीएम को हवाई मार्ग से फिरोजपुर जाना था. हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, खराब मौसम की वजह से ऐन मौके पर प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से रवाना करने की योजना बनी.
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि प्रधानमंत्री की कथित सुरक्षा चूक में पंजाब पुलिस की कोई गलती नहीं है. (फोटो- ANI)
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि प्रधानमंत्री की कथित सुरक्षा चूक में पंजाब पुलिस की कोई गलती नहीं है. (फोटो- ANI)

प्रधानमंत्री मोदी की इस कथित सुरक्षा चूक के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी. वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसी भी तरह की सुरक्षा चूक ने इनकार कर दिया. कहा कि प्रधानमंत्री का रास्ता बिल्कुल अंतिम समय पर बदला गया और पंजाब पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की गलती नहीं हुई. उन्होंने ये भी कहा कि जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री को आना था, वो पूरी तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के नियंत्रण में है.
इस बीच इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है. इंडिया टुडे से जुड़े कमलजीत के मुताबिक फिरोजपुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 283 के तहत ये एफआईआर दर्ज की है. बताया गया है कि इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने गुरुवार 6 जनवरी को जो बयान दिया था, उसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर हुई है.

thumbnail

Advertisement

election-iconचुनाव यात्रा
और देखे

Advertisement

Advertisement

Advertisement