सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 18 अप्रैल को बिलकिस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें गुजरात सरकार पर रेप और सामूहिक हत्या के मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया गया था. जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से अपराध किया गया वो भयावह है, इस मामले में एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, उसकी तुलना मानक धारा 302 (हत्या) के मामले से नहीं की जा सकती. देखिए वीडियो.
'आज बिलकिस बानो तो कल कोई और...'सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या सुना डाला?
18 अप्रैल को बिलकिस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की.
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