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UPSC की तैयारी करने वाले इन बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशी वाली खबर आई!

सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को UPSC को एक जरूरी निर्देश दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर, बुधवार को UPSC(Union Public Service Commission) को एक जरूरी निर्देश दिया. निर्देश उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में मामूली टाइपिंग या उनके शैक्षणिक संस्थानों द्वारा फाइनल डिग्री जारी न करने के आधार पर आगामी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी. ये जरूरी निर्देश क्या है जानने के लिए देखें वीडियो. 

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