SBI को बॉन्ड खरीद-बिक्री से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा गया था. इसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जानकारी जुटाने का आदेश था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो 13 मार्च तक इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे. इसमें सभी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदने वालों का नाम और रकम की जानकारी देनी है. साथ ही इसके जरिये किन राजनीतिक दलों को पैसे मिले, ये जानकारी भी दी जाएगी.
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12 अप्रैल 2019 के बाद से जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जानकारी जुटाने का आदेश था.
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