अयोध्या में दलितों की लगभग 21 बीघा जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट (MRVT) को ट्रांसफर करने के सरकारी आदेश को कोर्ट ने अवैध माना है. 22 अगस्त, 1996 को ये जमीन ट्रांसफर की गई थी. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक Assistant Record Officer (ARO) कोर्ट ने ट्रांसफर वाले सरकारी आदेश को अवैध घोषित कर जमीन राज्य सरकार को सौंप दी है. सरल शब्दों में कहें तो जिस तरह अनरजिस्टर्ड स्टांप पर जमीन ट्रस्ट के नाम दान के रूप में ट्रांसफर की गई थी उस पूरी प्रक्रिया को अवैध माना गया है. देखें वीडियो.
अयोध्या: लगभग 21 बीघा जमीन MRVT को ट्रांसफर करने के सरकारी आदेश को कोर्ट ने अवैध माना
कोर्ट ने ट्रस्ट के खिलाफ किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है.
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