कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई समुदायों को मिले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने साल 2012 के कानून के तहत OBC में जोड़े गए इन समुदायों के आरक्षण को अवैध बताया है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस कैटगरी के तहत पहले ही नौकरी ले चुका है या आरक्षण का लाभ ले चुका है, तो इस आदेश का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है. मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो-
बंगाल में लाखों OBC सर्टिफिकेट रद्द, कलकत्ता HC के फैसेल पर ममता बोलीं- 'नहीं मानेंगे'
साल 2012 में एक कानून बनाकर कुछ समुदायों को OBC में जोड़ा गया था. कोर्ट के फैसले के बाद इन समुदायों को मिले ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे.
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