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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस रिश्ते को 'टाइम पास' बता ख़ारिज की हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की याचिका?

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में लिव-इन रिलेशनशिप को बेहद नाजुक और अस्थाई बताते हुए दोनों की याचिका खारिज कर दी.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने लिव-इन रिलेशनशिप (Live in relationship) पर बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने लिव इन में रह रही एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की याचिका पर सुनवाई करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप को टाइम पास जैसा करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता जरूर दी है, लेकिन ऐसे रिश्तों में ईमानदारी से ज्यादा एक दूसरे के लिए मोह या आकर्षण ही होता है. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में लिव-इन रिलेशनशिप को बेहद नाजुक और अस्थाई बताते हुए दोनों की याचिका खारिज कर दी है. देखें वीडियो. 

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