उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपनी ही गर्भवती पत्नी के पेट को फाड़ने के आरोप में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सजा पाए व्यक्ति को बेटे की चाहत थी. इतनी ज़्यादा कि उसने अपनी गर्भवती पत्नी के पेट को हसिये से फाड़ दिया था. अब तीन साल बाद एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पांच बेटियों के बाद लड़का है या लड़की, देखने के लिए गर्भवती पत्नी का पेट फाड़ दिया था, अब मिली उम्रकैद
हसिये से हमले के बाद डॉक्टर ने पत्नी की जान तो बचा ली, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे बेटे की मौत हो गई थी.

आजतक से जुड़े अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 19 सितंबर 2020 की है. बदायूं जिले के थाना सिविल लाइन के मोहल्ला नेकपुर की गली नंबर 3 में पन्नालाल, अपनी पत्नी अनीता और 5 बेटियों के साथ रहता था. घटना वाले दिन अनीता घर पर थीं. 8 महीने की गर्भवती थीं. पन्नालाल नशे की हालत में घर आया. पत्नी से झगड़ा करने लगा. पन्नालाल अब बेटा चाहता था. लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि उसने पत्नी का पेट फाड़ दिया. वो देखना चाहता था कि पत्नी के गर्भ में लड़का है या लड़की.
रिपोर्ट के मुताबिक़, घटना के बाद अनिता के परिवार वाले उसे बरेली के एक अस्पताल लेकर गए. लेकिन वहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था. डॉक्टर ने अनिता की जान तो बचा ली लेकिन उसके गर्भ में पल रहे बेटे की मौत हो गई.
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19 सितंबर 2020 यानी घटना वाले दिन ही अनिता के भाई सुभाष चंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. सुभाष ने पुलिस को बताया था कि पन्नालाल और अनिता की पांच बेटियां हैं, इस वजह से पन्नालाल रोज़ उनकी बहन से लड़ाई करता था. और दूसरी शादी करने की धमकी देता था.
सुभाष ने पुलिस को ये भी बताया कि झगड़े वाले दिन पन्नालाल ने अनिता से कहा था कि वो लड़कियां ही पैदा करती है. इसलिए इस बार पेट फाड़कर देखेगा कि लड़का है या लड़की. हसिए के हमले से अनिता की आंत बाहर आ गई थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने घरवालों के साथ-साथ अस्पताल के डॉक्टरों के भी बयान दर्ज किए. अब जाकर कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने जुर्माने के पैसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त 6 महीने सजा भुगतने का आदेश दिया है.
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