उत्तराखंड में फिलहाल लगा रहेगा राष्ट्रपति शासन: SC
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर ही उस पर रोक लगा दी.
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फोटो - thelallantop
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई यानी 27 अप्रैल तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा. इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला दिया था. साथ ही, कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी थी, जिनका हरीश रावत सरकार को अस्थिर करने में अहम रोल था. लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में अपील की थी और 24 घंटे के भीतर इस पर स्टे हासिल कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पूरे फैसले की कॉपी 26 अप्रैल तक मांगी है. उसे स्टडी करने के बाद शीर्ष कोर्ट मामले पर फिर सुनवाई करेगी. साथ ही शीर्ष कोर्ट ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट देने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन पर रोक लगाने से एक दिन पहले बुधवार को कहा था कि राष्ट्रपति से भी गलती हो सकती है और जज से भी. प्रदेश में 27 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू है. मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधायकों के बागी होने के बाद केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह फैसला किया था.
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