सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah mosque) से जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad high court) के फैसले पर रोक को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ईदगाह का सर्वे करवाने के फैसले पर रोक लगी रहेगी. सोमवार, 29 जनवरी को इस मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने सुनवाई की. उन्होंने इस मामले की सभी लंबित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए जाने का आदेश देते हुए कहा कि सर्वे पर रोक का जो अंतरिम आदेश दिया गया था, वो जारी रहेगा. कोर्ट ने आगे कहा कि अब इस मामले की सुनवाई अप्रैल 2024 के पहले पखवाड़े में होगी.
मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक जारी रहेगी, SC ने अब क्या कहते हुए ये आदेश दिया है?
Mathura की Shahi Idgah masjid को लेकर एक पक्ष का दावा है कि ये एक मंदिर के ऊपर बनी है. Allahabad high court ने मस्जिद के Survey का आदेश दिया था, जिस पर Supreme Court ने बैन लगा दिया, SC ने अब क्या कहा है?

दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि मंदिर (Krishna Janmabhoomi temple) से सटी शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एक कमिश्नर तैनात करने के लिए कहा था. इस कमिश्नर को मस्जिद के सर्वे की जिम्मेदारी दी गई थी.
इसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 16 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी. कहा कि इस मामले में कुछ कानूनी मुद्दे सामने आए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट में दिए गए 'अस्पष्ट' आवेदन पर सवाल उठाया था. 16 जनवरी को कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकील श्याम दीवान से कहा था,
‘क्या कोई आवेदन इस तरह से दायर किया जा सकता है? कमिश्नर की नियुक्ति के लिए अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं किया जा सकता. इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए. आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. ये भी कि आप कमिश्नर से क्या करवाना चाहते हैं? इस पर गौर करने के लिए सबकुछ कोर्ट पर नहीं छोड़ा जा सकता.’
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे कहा था,
Allahabad HC ने Shahi Idgah पर क्या कहा था?"इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी."
14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने स्थानीय अदालत की निगरानी में अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर की देखरेख में मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करवाने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि यहां एक समय में मंदिर बना हुआ था.
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इस मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि ये एक प्राचीन मंदिर के ऊपर बनी है. जिसे तोड़ दिया गया था. इसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में मस्जिद के सर्वे की मांग की गई थी.
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