संदेशखाली में 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर हुए हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख़ (Shahjahan Sheikh) को चार दिन के लिए CBI हिरासत में भेज दिया गया है. ये फ़ैसला पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के सब डिविजनल कोर्ट ने सुनाया है. 10 मार्च को शाहजहां शेख़ बशीरहाट कोर्ट में पेश हुए थे. क्योंकि उनकी 10 दिन की पुलिस हिरासत आज ख़त्म हो रही थी. इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, कोलकता पुलिस की CID ब्रांच ने शेख़ की हिरासत CBI को ट्रांसफ़र कर दी थी.
पश्चिम बंगाल: संदेशखाली मामले में कोर्ट ने शाहजहां शेख को CBI की हिरासत में भेजा
Shahjahan Sheikh in CBI custody: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुए मामले को लेकर शाहजहां शेख को CBI की हिरासत में भेज दिया गया है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ 6 मार्च को हाई कोर्ट ने CID को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए फ़ैसला सुनाया कि ED के अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत के साथ उसे CBI को ट्रांसफ़र किया जाए. हाई कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य पुलिस ने इस मामले में ढिलाई बरती है. हाई कोर्ट ने कहा,
"आरोपी एक राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है. जांच CBI को सौंप दी जानी चाहिए और आज शाम 4:15 बजे तक आरोपी को हिरासत में ले लिया जाना चाहिए."
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रिपोर्ट के मुताबिक़ सस्पेंडेड TMC नेता शाहजहां शेख लगभग दो महीने से फरार थे. उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ़्तार किया. उनकी गिरफ़्तारी के बाद, उन्हें बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया, जिसने 10 दिन की पुलिस रिमांड दी.
शाहजहां शेख़ पर क्या-क्या आरोप?5 जनवरी को पश्चिम बंगाल कथित राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां शेख़ के संदेशखाली आवास पर ED छापेमारी करने गई थी. इसी दौरान ED की टीम पर लगभग 200 लोगों ने हमला हुआ. हमले में कई अधिकारी घायल हुए, इसके अलावा शेख़ पर अपने सहयोगियों के साथ भूमि अतिक्रमण, जबरन वसूली और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है.
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