हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद बलात्कार और हत्या के दोषी Gurmeet Ram Rahim Singh को एक बार फिर परोल मिल गई है. वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है और इस 50 दिन के लिये जेल से बाहर आया है. 4 साल में राम रहीम की ये 9वीं Parole है. बीते दो सालों में ही उसे सातवीं बार परोल मिली है. परोल पर दोषी जितने दिन बाहर रहता है, उतने दिन उसकी सज़ा में जोड़ दिये जाते हैं.
बलात्कारी राम रहीम को जेल से 50 दिन की छुट्टी मिली, आपको आखिरी बार कब मिली थी?
इस बार राम रहीम को 50 दिन की परोल मिली है. 4 साल में राम रहीम की ये 9वीं परोल है. पिछले दो साल में वो सातवीं पर परोल पर बाहर आएगा.

एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल राम रहीम को तीन बार परोल मिली थी. कुल 91 दिनों की. नवंबर 2023 में उसे 21 दिन की परोल मिली थी. जुलाई 2023 में 30 दिन और जनवरी 2023 में 40 दिनों की. राम रहीम को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए भी परोल दी गई थी.
इस दौरान राम रहीम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो तलवार से केक काटकर जश्न मनाते हुए दिख रहा था. केक काटते हुए राम रहीम ने कहा,
“पांच साल बाद इस तरह जश्न मनाने का मौका मिला. इसलिए मुझे कम से कम पांच केक काटने चाहिए. ये पहला केक है.”
जुलाई 2023 में राम रहीम को सातवीं बार 30 दिन की परोल मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया था. जिसके बाद हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान सामने आया था. डेरा प्रमुख की परोल पर रणजीत सिंह ने कहा था,
"परोल देने की कार्रवाई कमिश्नर के आदेश के बाद ही की जाती है. ये आदेश पर निर्भर करेगा, हमें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है. हमें जो भी आदेश मिलेगा और जब भी मिलेगा हम उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे."
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कोर्ट पहुंचा था मामलाराम रहीम की परोल का मामला पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट भी पहुंचा था. जिसके बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दूसरी बार राम रहीम के हार्ड क्रिमिनल नहीं होने का हलफनामा दिया था. सरकार ने ये भी कहा था कि हत्या के जिन दो मामलों में राम रहीम को सजा दी गई है उन मामलों को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सरकार ने कोर्ट को जवाब देते हुए लिखा था,
“राम रहीम को इन हत्याओं में सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया है. उन्हें IPC की धारा 120B के आधार पर धारा 302 के तहत सजा दी गई है. धारा 120B के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से तय किए जाते हैं. तो सजा के मामले में उसे वास्तविक अपराध के साथ पढ़ा जाना चाहिए.”
हरियाणा सरकार ने जवाब देते हुए ये भी कहा था कि दोनों हत्याओं में गुरमीत हमलावर साबित नहीं हुआ था.
2017 में सजा सुनाई गई थीराम रहीम पर सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार का दोष सिद्ध हुआ है. इसी मामले में वो 20 साल की सजा काट रहा है. पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी करार दिया था. राम रहीम डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा भी काट रहा है.
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