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Porsche कार हादसा: सुधार गृह पहुंचा नाबालिग आरोपी क्या-क्या करेगा? रूटीन चार्ट में सामने आया

Pune Porsche Car Accident के आरोपी को कोर्ट ने 5 जून तक सुधार गृह में भेज दिया है. इसी बीच सुधार गृह से आरोपी का डेली रूटीन चार्ट सामने आया है. इसमें बताया गया है कि आरोपी कितने बजे उठेगा और क्या-क्या करेगा. कोर्ट ने आरोपी की जमानत 22 मई को रद्द की है.

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चार्ट में बताया गया है कि आरोपी का दिन सुबह 8 बजे के आसपास शुरू होगा. (फ़ोटो/आजतक)

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 22 मई को पुणे पोर्शे कार हादसे के नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने आरोपी को 5 जून तक सुधार गृह में भेज दिया है. इसी बीच सुधार गृह से आरोपी का डेली रूटीन चार्ट सामने आया है. इसमें बताया गया है कि आरोपी कितने बजे उठेगा और क्या-क्या करेगा.

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डेली रूटीन चार्ट 

आजतक से जुड़े ओमकार की रिपोर्ट के मुताबिक़ चार्ट में बताया गया है कि आरोपी का दिन सुबह 8 बजे के आसपास शुरू होगा.

- सुबह 10 बजे नाश्ता- पोहा, उपमा, अंडे और दूध.
- 11 बजे सबके साथ प्रार्थना. बाद में भाषाओं का पाठ. 
- 12:30 बजे लंच. 
- शाम 4 बजे तक शयनगृह में आराम. 
- शाम 4 बजे नाश्ता. 
- शाम 5 बजे से एक घंटे तक टीवी. 
- 7 बजे तक खेल. जैसे फुटबॉल और वॉलीबॉल. 
- 7 बजे डिनर. सब्जी, रोटी, चावल. 
- रात 8 बजे वापस शयनगृह.

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क्या मामला था?

18 और 19 मई की दरमियानी रात कल्याणी नगर में पोर्श कार से टक्कर में दो लोगों की मौत हुई था. कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था. हालांकि गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद उसे जमानत मिल गई थी. इसके बाद घटना को लेकर देशभर में गुस्सा देखने को मिला. मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस के साथ सरकार भी हरकत में आई. सबसे पहले आरोपी लड़के के पिता को गिरफ्तार किया गया. फिर कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा. और अब आरोपी लड़के की जमानत भी रद्द हो गई है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 साल के नाबालिग को 5 जून तक चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर में भेजने का आदेश दिया है.

मृतक अश्विनी की मां ने क्या कहा?

इस बीच हादसे में अश्विनी कोस्टा नाम की जिस लड़की की मौत हुई, उसकी मां का बयान भी सामने आया. उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से फैसला हुआ है. अगर केस का फैसला जल्दी आएगा, तो भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी. इससे अपराधियों के मन में न्यायालय का डर पैदा होगा. उन्होंने आगे कहा कि बड़े लोग अपराध करते हैं और पैसे के दम पर छूट जाते हैं. इस तरह का अपराध करने वालों को कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा दे.

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