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अब जूते की माला पहनाने पर होगी जेल

किसी का सर मुंडाया या घर के सामने पॉटी फेंकी तो भी खानी पड़ेगी जेल की रोटी.

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छत्तीसगढ़ में SC और ST वर्ग के लोगों के हक में बने कानून और कड़े कर दिए गए हैं. जातिसूचक शब्दों को गालियों की तरह इस्तेमाल करना तो पहले ही क्राइम था. अब 'टोनही' यानी टोना करने वाली डायन कहना भी क्राइम होगा. साथ ही जूतों की माला पहनना भी. SC और ST समुदाय के लिए बने कानून में नए बदलाव किए गए हैं. जो 26 जनवरी ने लागू भी हो गए हैं. अगर इनमें ऊंच-नीच हुई तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है. और अगर पुलिस ने ऐसे किसी केस में FIR दर्ज करने से मन किया, समय पर चालान नहीं किया या गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए तो उन्हें भी कायदे में हौंका जाएगा. तो जान लो कि अब क्या-क्या करना हो गया है गुनाह:
1. किसी को 'टोनही' पुकारना. 2. जूते की माला पहनाना. 3. किसी के घर के सामने पॉटी फेंकना. 4. कपड़े फाड़ कर परेड कराना. 5. किसी का सर मुंडाना या मूछें काटना. 6. किसी सम्मानित या पूज्य इंसान, या फिर धार्मिक मूर्ति का अपमान करना. 7. दुश्मनी पैदा करना. 8. नए कपड़े या जूते लेने से रोकना. 9. किसी धार्मिक जगह, स्कूल-कॉलेज, हेल्थ सेंटर या पब्लिक प्लेस में जाने से रोकना. 10. किसी इंसान या फैमिली को बॉयकॉट करना.