पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जुबैर ने अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 केस को रद्द किए जाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को इनमें से पांच FIR में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. जुबैर को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है. वहीं सोमवार 18 जुलाई को अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है.
मोहम्मद जुबैर के मामले में यूपी पुलिस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर के खिलाफ एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है.

इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद जुबैर ने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई हो. जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मांग की. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुनवाई किए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इस मामले पर मंगलवार 19 जुलाई को सुनवाई की जाए.
वहीं वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर के ऊपर एक के बाद एक कई केस दर्ज हुए और उन्हें हर मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया. ग्रोवर ने कहा कि लगातार मिल रही धमकियों से जुबैर की जान को भी खतरा है. इसके बाद कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है. अब याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार, 20 जुलाई को सुनवाई होगी.
जुबैर ने अपनी याचिका में यूपी सरकार द्वारा गठित SIT को भी चुनौती दी है. याचिका में एक और मांग की गई कि अगर FIR रद्द नहीं होती है तो सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए. कहा कि इनकी जांच भी उसी FIR के साथ हो जिसे लेकर उनकी पहली बार गिरफ्तारी हुई थी. 12 जुलाई को यूपी सरकार ने जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच के लिए SIT गठित कर दी थी.
जुबैर के खिलाफ केसमोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट Alt News के को-फाउंडर हैं. उनके खिलाफ यूपी में कुल 6 केस दर्ज हैं. इनमें से दो मामले हाथरस और एक-एक केस लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जिले में दर्ज हैं. उनके खिलाफ ये सभी मामले धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने और दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने जैसी धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे. इसके अलावा एक केस दिल्ली में भी दर्ज है. इन सभी मामलों की पूरी जानकारी आप इस लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं.
सीतापुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को गिरफ्तारी से राहत दी थी. उस मामले में 7 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई थी. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था. यूपी पुलिस के मुताबिक, जुबैर के खिलाफ हाथरस और सीतापुर में इस साल केस दर्ज हुए हैं. वहीं दूसरे जिलों में जो केस हैं, वे 2021 में दर्ज हुए थे.
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