अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणपूर्वी तट पर एक देश है, मेडागास्कर. इस देश में बच्चों के रेपिस्टों के खिलाफ एक कानून को मंजूरी दी गई है. इस कानून के तहत नाबालिग से रेप के दोषियों को कैस्ट्रेशन की सजा दी जा सकेगी. मतलब बच्चों के रेपिस्टों को नपुंसक बनाने की सजा.
बच्चों के रेपिस्टों को नपुंसक बनाएगी सरकार, इस लोकतांत्रिक देश में पास हुआ कानून
मेडागास्कर की संसद ने इसी महीने ये कानून पास किया था. यहां की सीनेट यानी उच्च सदन ने इसे पिछले हफ्ते मंजूरी दी है. अब इसे उच्च संवैधानिक न्यायालय से मंजूरी मिलनी है. फिर इस पर राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना का हस्ताक्षर होना है. राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने ही पहली बार दिसंबर, 2023 में इस मुद्दे को उठाया था. उनकी सरकार ने कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा था.


न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक मेडागास्कर की संसद ने इसी महीने ये कानून पास किया था. यहां की सीनेट यानी उच्च सदन ने इसे पिछले हफ्ते मंजूरी दी है. अब इसे उच्च संवैधानिक न्यायालय से मंजूरी मिलनी है. फिर इस पर राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना का हस्ताक्षर होना है. राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने ही पहली बार दिसंबर, 2023 में इस मुद्दे को उठाया था. उनकी सरकार ने कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा था.
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मेडागास्कर की न्याय मंत्री लैंडी मबोलशियना ने कहा कि बच्चों के रेप के मामलों में होती बढ़ोतरी के कारण ये एक जरूरी कदम है. उन्होंने बताया कि 2023 में नाबालिगों से बलात्कार के 600 मामले दर्ज किए गए थे और इस साल जनवरी में ही 133 मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा,
केमिकल या सर्जिकल कैस्ट्रेशन की सजा का प्रावधान"मेडागास्कर एक संप्रभु देश है जिसे लोगों के हित में अपने कानूनों को संशोधित करने का अधिकार है. मौजूदा दंड संहिता इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है."
इस कानून के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चे के रेपिस्टों को सर्जरी के जरिए नपुंसक बनाने की सजा सुनाई जाएगी. 10 से 13 साल की आयु के बच्चों के बलात्कार के मामलों में दोषी को सर्जिकल या रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने की सजा होगी. 14 से 17 साल की आयु के नाबालिगों से बलात्कार पर रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने की सजा दी जाएगी.
इसके अलावा बच्चों के रेपिस्टों को आजीवन कारावास की सजा का भी सामना करना पड़ेगा. कानून को लेकर मेडागास्कर की न्याय मंत्री ने कहा,
"हम बच्चों की अधिक सुरक्षा करना चाहते थे. बच्चा जितना छोटा होगा, सजा उतनी ही ज्यादा होगी."
केमिकल कैस्ट्रेशन में हार्मोन को ब्लॉक करने और यौन इच्छा को कम करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल होता है. ये एक अस्थायी प्रक्रिया है. वहीं सर्जिकल कैस्ट्रेशन एक स्थायी प्रक्रिया है.
मेडागास्कर के इस कानून पर बहस भी छिड़ गई है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस नए कानून की आलोचना की है. इसके मुताबिक कानून को पीड़ितों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. हालांकि, मेडागास्कर के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कानून का समर्थन किया है. उनके मुताबिक 'रेप कल्चर' पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा करना सही है.
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