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फायरिंग करती वायरल दुल्हन, दूल्हा देखता रहा पर पुलिस चुप नहीं बैठी, दुल्हन अब...

दूल्हा-दुल्हन का जो हुआ, हर्ष फायरिंग सपने में भी ना सोचेंगे!

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हाथरस में दुल्हन के फायरिंग करने का वीडियो वायरल है | फोटो: सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुल्हन के हर्ष फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. Video में शादी के जोड़े में स्टेज पर दुल्हन बैठी है और अपने हाथ में पिस्टल लेकर हर्ष फायरिंग कर रही है. ये भी दिख रहा है कि दुल्हन के ठीक बगल में बैठा दूल्हा इस फायरिंग से सहम सा जाता है. लेकिन, दुल्हन इसके बावजूद ताबड़तोड़ फायरिंग जारी रखती है.

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बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शादी शुक्रवार, 7 अप्रैल को हाथरस के एक गेस्ट हाउस में हुई थी. शादी में वरमाला की रस्म के बाद मंच पर ही मौजूद एक शख्स ने दुल्हन को पिस्टल दे दी. दुल्हन ने हवा में लगातार चार फायर किए. फायर करने के बाद दुल्हन ने पिस्टल उसी शख्स को वापस दे दी. बताते हैं कि दुल्हन के किसी रिश्तेदार ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

दुल्हन हुई फरार

कोतवाली हाथरस जंक्शन के एसएचओ गिरीश चंद गौतम ने इस मामले को लेकर बताया,

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‘महिला की पहचान रागिनी के रूप में हुई है. हाथरस जंक्शन इलाके की रहने वाली हैं. रागनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 25(9) के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के डर से वो फरार हो गई हैं, हम उनकी तलाश कर रहे हैं.’

एसएचओ ने आगे कहा कि पुलिस उस व्यक्ति की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है, जिसने दुल्हन को पिस्तौल सौंपी थी.

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कितने साल की जेल होगी?

साल 1959 में आर्म्स एक्ट बना था. इसमें दिसंबर 2019 में संशोधन किया गया. संशोधित कानून में सजा के कई प्रावधानों को बदला गया. साथ ही अपराध की नई श्रेणियों को भी इसमें शामिल किया गया. इसी में धार्मिक आयोजनों, शादी समारोह और सार्वजनिक स्थलों पर फायरिंग को कानूनी तौर पर अपराध माना गया.

जश्न के मौकों पर आए दिन हर्ष फायरिंग के चलते हादसों को रोकने के लिए संशोधन कानून की धारा 25 (9) में कड़ा प्रावधान किया गया. नए कानून के तहत अगर कोई धार्मिक आयोजनों, शादी समारोह और सार्वजनिक स्थलों पर हर्ष फायरिंग करता है, तो ऐसे अपराध के लिए उसे 2 साल की सजा या एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. ये भी कहा गया है कि सजा और 1 लाख का जुर्माना दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते हैं.

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