सीबीआई ने 7 साल पुराने मर्डर केस में हिमाचल हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी को गिरफ्तार किया है. मामला राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या का है. जस्टिस सबीना सिंह की बेटी कल्याणी सिंह को सीबीआई ने बुधवार, 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. सिप्पी सिद्धू पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसएस सिद्धू के पोते थे.
शूटर की हत्या के केस में हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेटी अरेस्ट!
जस्टिस सबीना सिंह की बेटी कल्याणी सिंह को CBI ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कल्याणी सिंह चंडीगढ़ कॉलेज में लेक्चरर हैं. अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें पूछताछ के लिए चार दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा. एक अधिकारी ने कहा,
"हमने मामले में कल्याणी सिंह की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है. उनसे पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तारी हुई. आने वाले दिनों में और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है."
सिद्धू के परिवारवालों ने इस गिरफ्तारी के बाद कल्याणी के परिवार से भी पूछताछ की मांग की है. सुखमनप्रीत के छोटे भाई जसमनप्रीत सिंह सिद्धू ने कहा कि वे इसके लिए सीबीआई अधिकारियों से मिलेंगे. हालांकि कल्याणी के वकील सरतेज सिंह नरुला ने इसे कानून का दुरुपयोग बताया. उन्होंने एक्सप्रेस से कहा कल्याणी पहले भी जांच में शामिल हो चुकी हैं लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था.
सीबीआई ने 10 लाख रखी थी इनाम राशिआजतक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि 20 सितंबर 2015 को सिप्पी सिद्धू की गोली मारकर हत्या की गई थी. उनकी लाश अगले दिन यानी 21 सितंबर को चंडीगढ़ सेक्टर-27 के एक पार्क में मिली. सिद्धू एक कॉरपोरेट वकील भी थे. शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने एक मर्डर केस दर्ज करवाया था. बाद में चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरोध पर अप्रैल 2016 में सीबीआई ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की.
सीबाआई जांच के दौरान कल्याणी सिंह की कथित भूमिका सामने आई. सितंबर 2016 में सीबीआई ने इस केस में सुराग देने वाले को 5 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा भी की थी. सीबीआई ने एक न्यूजपेपर में विज्ञापन भी दिया. इसमें बताया गया कि हत्या के समय एक महिला सिप्पी के हत्यारे के साथ थी. एजेंसी ने कहा कि वो महिला सामने आकर अपने निर्दोष होने की बात कर सकती है. उसे यह अंतिम मौका दिया जा रहा है. नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि वह भी अपराध में शामिल थीं.
सीबीआई ने 2020 में कोर्ट में एक "अनट्रेस्ड रिपोर्ट" दाखिल की थी. साथ ही कोर्ट से जांच जारी रखने की भी अनुमति मांगी थी. जांच आगे बढ़ी. जब कुछ नहीं मिला तो सीबीआई ने दिसंबर 2021 में इनाम की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी. लोगों से आगे आकर केस से जुड़ी कोई भी जानकारी देने को कहा गया.
क्या निजी झगड़े की वजह से हुई हत्या?इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये हत्या कल्याणी और सिद्धू के बीच 'ब्रेकअप' के बाद हुए 'निजी झगड़े' के कारण हुई. सीबीआई सूत्रों ने अखबार को बताया कि सिद्धू के परिवार वालों ने कल्याणी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि "सिद्धू ने कथित रूप से कल्याणी की आपत्तिजनक तस्वीरों को भी लीक किया था और इससे कल्याणी और उसके परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी."
सूत्रों ने एक्सप्रेस को बताया कि कल्याणी ने 18 सितंबर 2015 को दूसरे व्यक्ति के मोबाइल फोन से सिद्धू को कॉल किया था और उससे पार्क में मिलने को कहा था. सूत्रों का दावा है कि 20 सितंबर 2015 की शाम सेक्टर-27 पार्क में कल्याणी भी सिद्धू के साथ मौजूद थीं.