आज (18 फरवरी) कासिम खान को खरखौदा कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिस ने ड्राइवर को दो दिन के लिए रिमांड पर भेजने की मांग की थी. लेकिन खरखौदा कोर्ट ने ड्राइवर कासिम खान को जमानत दे दी है.कासिम को उस ट्रक का ड्राइवर बताया जा रहा है, जिससे दीप सिद्धू की गाड़ी टकराई थी और गंभीर चोटें लगने के चलते उनकी मौत हो गई थी. यह घटना बीती 15 फरवरी (मंगलवार) की रात सोनीपत-पलवल एक्सप्रेस वे पर हुई थी. दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिंह सिद्धू की शिकायत पर अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दीप सिद्धू के आगे चल रहे ट्रक के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई. हादसे के वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी में दीप सिद्धू के साथ बैठीं उनकी दोस्त रीना राय ने भी यही आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि ट्रक का ड्राइव रैश ड्राइविंग कर रहा था और अचानक ब्रेक मारने के चलते दीप की गाड़ी उसमें जा धंसी थी. इससे स्कॉर्पियो की ड्राइवर वाली साइड बुरी तरह डैमेज हो गई थी, जिसके कारण सिद्धू को गंभीर चोटें आई थीं. इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना), 304ए (लापरवाही के कारण मौत होना) और 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में उसकी पहचान हरियाणा के नूह के रहने वाले कासिम खान के रूप में हुई.
दीप सिद्धू एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तार ड्राइवर को कोर्ट ने जमानत दे दी
पुलिस ने दो दिन की रिमांड की मांग की थी.
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मामले में आरोपी ड्राइवर.
पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू के एक्सीडेंट के मामले में गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर कासिम खान को जमानत मिल गई है. गुरुवार 17 फरवरी को कासिम की गिरफ्तारी हुई थी. अगले दिन 18 फरवरी को उन्हें खरखौदा कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने ड्राइवर को दो दिन के लिए रिमांड पर भेजने की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने कासिम खान को जमानत दे दी. इस हादसे की पड़ताल कर रहे जांच अधिकारी धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है,
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