गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के एक आरोपी को जमानत दे दी, जब उसने कोर्ट को बताया कि वह नपुंसक है. आरोपी प्रशांत धनक एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है. उस पर 27 साल की एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था. 55 साल के आरोपी ने कोर्ट को बताया कि पोटेंसी टेस्ट में वह तीन बार फेल पाया गया है. उसके खिलाफ महिला ने पिछले साल दिसंबर में केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था.
रेप के आरोपी ने बताया- 'नपुंसक हूं', हाई कोर्ट ने जमानत दे दी
आरोपी ने कोर्ट को बताया कि पोटेंसी टेस्ट में वह तीन बार फेल पाया गया है.

इससे पहले सेशन्स कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मामले को सही ठहराया था. कोर्ट ने 2 मार्च को जमानत देने से इनकार किया था. इसके बाद आरोपी हाई कोर्ट पहुंच गया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने मॉडलिंग का काम देने का "झांसा देकर" उसके साथ रेप किया था. शिकायत के अनुसार घटना पिछले साल नवंबर की है. पीड़िता का आरोप है कि फोटोग्राफर ने अहमदाबाद के विजय क्रॉस रोड के पास एक होटल में उसके साथ रेप किया. आरोपी के खिलाफ धमकी देने का भी केस दर्ज किया गया था.
आरोपी ने सेशन्स कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जमानत की मांग की. उसके वकील एफ एन सोनीवाला ने कोर्ट को बताया कि रेप की शिकायत एक नपुंसक व्यक्ति के खिलाफ की गई है. वकील ने दावा किया कि महिला फोटोग्राफर से पैसे मांग रही थी, लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो केस दर्ज करवा दिया. वकील ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी में ना ही इरेक्शन था और ना ही स्पर्म.
वकील ने बताया कि आरोपी का पोटेंसी टेस्ट तीन बार फेल हो गया. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वकील ने कोर्ट को बताया,
"जब आरोपी को तीसरी बार जांच के लिए ले जाया गया तब 10 मिनट के लिए एक वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया गया, और एक डॉप्लर अल्ट्रासाउंड का भी इस्तेमाल किया गया. लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया. जांच अधिकारी ने सभी सबूतों को इकट्ठा किया लेकिन उसका सीमेन नहीं मिल पाया. आरोपी सिर्फ इसी वजह से अब तक अविवाहित है."
हाई कोर्ट में जस्टिस समीर दवे की बेंच ने 10 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर आरोपी को जमानत दे दी. जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि केस को निपटाने में समय लगेगा और आरोपी को तब तक न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है. जज ने ये भी कहा कि शुरुआती तौर पर कोर्ट का मानना है कि आरोपी के खिलाफ शिकायत किसी खास उद्देश्य से की गई है.
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