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9 साल पहले नाबालिग को फ्लाइंग किस दी थी, अब अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई

नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने वाला युवक अब शादीशुदा है और उसका तीन महीने का बच्चा भी है. जिस वक्त उसने यह हरकत की थी, तब उसकी उम्र 19 साल थी.

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सांकेतिक तस्वीर. (India Today)

मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक शख्स को नाबालिग लड़की को फ्लाइंग किस देने के लिए सजा सुनाई. अदालत ने लड़की का पीछा करने और फ्लाइंग किस देने के लिए युवक को दोषी ठहराया है. अदालत ने उसे तीन साल की सजा और 3000 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया.

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31 जनवरी 2017 को मोहल्ले के एक कार्यक्रम के दौरान युवक ने लड़की को फ्लाइंग किस दी थी. यह बात एक पड़ोसी ने लड़की की मां को बताई. जब मां ने अपनी बेटी से पूछा तो लड़की ने बताया कि कुछ दिन पहले जब वह ट्यूशन जा रही थी, तब आरोपी पीछे से आया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. युवक ने लड़की का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा. डर के कारण लड़की ने यह बात उस समय अपने माता-पिता को नहीं बताई थी.

फरवरी 2017 के बीच में परिवार को पीछा करने और फ्लाइंग किस वाली घटना के बारे में पूरी बात पता चली. इसके बाद लड़की के पिता ने आरोपी और उसकी मां को घर बुलाकर समझाने की कोशिश की कि वह उनकी बेटी से दूर रहे. लेकिन आरोपी और उसके परिवार ने लड़की के पिता और उनके परिवार के साथ गाली-गलौज की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई.

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अदालत में आरोपी के वकील संतोष पगारे ने जिरह के दौरान कहा कि आरोपी ने डांस करते समय फ्लाइंग किस का इशारा किया था. लेकिन पीड़िता ने इस बात से इनकार किया. अदालत ने माना कि आरोपी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया कि उसने फ्लाइंग किस दी थी. अदालत ने कहा कि फ्लाइंग किस देना एक यौन इशारा है, जो पीड़िता की गरिमा का उल्लंघन करता है और ये यौन उत्पीड़न माना जाएगा.

नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने वाला युवक अब शादीशुदा है और उसका तीन महीने का बच्चा भी है. जिस वक्त उसने यह हरकत की थी, तब उसकी उम्र 19 साल थी.

दोषी युवक ने कहा कि जिसने लड़की की मां को फ्लाइंग किस वाली बात बताई, उससे उसकी दुश्मनी है. लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि लड़की या उसके माता-पिता के पास आरोपी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनकी आरोपी के परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी. अदालत ने कहा कि कोई भी अपने पड़ोसी के लिए अपनी बेटी की इज्जत दांव पर नहीं लगाएगा.

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