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धनंजय सिंह को हाई कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पता है क्यों?

Jaunpur के पूर्व MP Dhananjay Singh को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने Bail दे दी.

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धनंजय सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है लेकिन वह अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. (तस्वीर-सोशल मीडिया X)

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है. हाई कोर्ट ने शनिवार, 27 अप्रैल को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया. हाई कोर्ट का ये फैसला धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट करने के बाद आया.

जौनपुर के MP-MLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी. फैसले के खिलाफ धनंजय ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई. और इसी इस वजह से पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.  

हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. 25 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. बहस के दौरान पूर्व सांसद के वकील ने कोर्ट से कहा था कि धनंजय सिंह को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है.

एंबुलेंस में ले जाया गया बरेली

शनिवार सुबह अचानक धनंजय की जेल बदलने की भी खबर सामने आई. सुबह 7 बजे उन्हें जौनपुर से हाई सिक्योरिटी बरेली जेल लेकर प्रशासन रवाना हुआ. एंबुलेंस में बैठते धनंजय सिंह का वीडियो भी सामने आया. इसमें कुछ लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कहना है? इस पर वह कोई जवाब नहीं देते हैं.

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धनंजय सिंह को इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण-रंगदारी मामले में MP-MLA कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी. तब से यानी 53 दिन से वह जौनपुर जेल में बंद थे. धनंजय की पत्नी श्रीकला को BSP ने जौनपुर से टिकट दिया. BJP ने यहां से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को उतारा है. कृपाशंकर सिंह ने 2021 में कांग्रेस छोड़कर BJP ज्वाइन की थी. जौनपुर में प्रत्याशियों को 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन दाखिल करना है.

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