दिल्ली पुलिस ने कैलाश कॉलोनी में ‘अनकल्चर्ड कैफे-कम-बार स्काई कल्चर’ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. कहा है कि रात 1 बजे के बाद भी नियमों का उल्लंघन करके कैफे चल रहा था. जबकि असली मामला बीते शनिवार 4 जून, 2022 का है. खबर थी कि आईपीएस ऑफिसर शंकर चौधरी ने नशे में एक महिला के सिर पर गिलास से वार करके हमला कर दिया. बाद में दिल्ली पुलिस की तरफ़ से कहा गया कि उस घटना में डीसीपी चौधरी का नाम गलतफहमी के चलते आ गया था. इसके बाद बार पर ही केस दर्ज कर दिया गया.
बार में उत्पात में IPS अधिकारी का नाम आया, पुलिस ने नकारा, फिर बार पर FIR कर दी
पहले नशे में मारपीट की खबर, बाद में समझौता और अब बार पर कार्रवाई हो गई

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक 4 जून की सुबह करीब 3 बजे पीसीआर पर पुलिस को एक कॉल आई. फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि डीसीपी चौधरी ने बार में शराब पीने के बाद उसकी पत्नी के सिर पर एक गिलास फोड़ दिया है. और एक दूसरे शख्स के साथ मारपीट भी की है. बता दें कि जिस महिला के सिर पर चोट लगी थी. वो नोएडा की रहने वाली हैं और फैशन डिज़ाइनर हैं. वो अपने पति के साथ साउथ दिल्ली के एक रियल एस्टेट व्यवसायी की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई थीं. अनकल्चर्ड बार में आयोजित इस पार्टी में 2011 बैच के IPS अफसर डीसीपी शंकर चौधरी भी शामिल थे. महिला को चोट लगने के उन्हें यहां के मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर में तीन टांके लगाने पड़े.
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने भी कहा
‘4 जून की तड़के ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई थी. कहा कि दिल्ली पुलिस में डीसीपी रैंक के एक अधिकारी ने एक महिला के साथ मारपीट की है.’
हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने साफ़ किया कि डीसीपी का नाम एक गलतफहमी के चलते आ गया था. और चूंकि ये एक परिवारिक मामला था, इसलिए सुलझ भी गया था. साथ ही उक्त महिला की एक वीडियो क्लिप भी सामने आई. उन्होंने कहा कि वो अपने एक पारिवारिक सदस्य का जन्मदिन मना रही थी. वो पुलिस ऑफिसर भी अपनी फैमिली के साथ फंक्शन में थे. तभी उन्हें एक ग्लास आकर लगा. वहां उस वक़्त एक आदमी ग्लास से खेल रहा था. गलतफहमी के चलते हंगामे में DCP का नाम आ गया. परिवार की बात थी. सुलझ गई है.
इसके बाद शनिवार की शाम, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से एक ऑर्डर जारी करके डीसीपी चौधरी को हटा दिया गया और अगले आदेश के लिए पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया गया था. और आज पुलिस ने अनकल्चर्ड कैफे एंड बार के मालिक के खिलाफ़ भी FIR दर्ज कर ली है. ये FIR पब्लिक सर्वेंट के दिए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए IPC के सेक्शन 188 के तहत दर्ज की गई है. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस कैफे एंड बार के खिलाफ़ FIR दर्ज की गई हो. पुलिस के दिए गए डेटा के मुताबिक़ इस घटना के अतिरिक्त 2020 के बाद एक बार सेक्शन 188 और एक बार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट (COPTA)के तहत दो बार FIR दर्ज की जा चुकी है.
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