हेट स्पीट मामले में आजम खान को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. 2019 में आजम खान ने लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था. रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने आज आजम को इसी केस में दोषी करार दिया.
आज़म खान को दो साल की सजा, हेट स्पीच मामले में दोषी करार
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था बयान.

8 अप्रैल 2019 को आजम खान ने रामपुर के धनोरा में गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में भाषण करते हुए एक बयान दिया था. उन्होंने कहा था-
प्रदेश का मुख्यमंत्री कातिल है, कत्ल का मुलजिम है, शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे अधिकारियों को भेजा है, जो हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जो दंगा कराना चाहते हैं, इनकी मां की कोख को लानत है, जिस कोख अपने उन्हें पैदा किया.
हाल ही में आज़म खान को एक केस में राहत मिली थी. पिछले साल अक्टूबर में आज़म खान को रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने हेट स्पीच केस में दो साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन इस साल 24 मई को कोर्ट ने इस मामले में आज़म खान को बरी कर दिया. हालांकि, इस मामले में सजा के बाद में आज़म की विधायकी चली गई थी. आज़म की सजा तो रद्द हो गई थी लेकिन उनकी विधायकी पर अब तक फैसला नहीं आया है.
आज, 2019 वाले मामले में सजा के बाद आज़म की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पिछले केस में आज़म दोषमुक्त हुए लेकिन विधायकी पर फैसला अभी बाकी है. लेकिन आज हुई सजा के बाद विधायकी वापस मिलने की उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही हैं. क्योंकि किसी भी सांसद या विधायक को दो या उससे ज्यादा की सजा होने पर सदन की सदस्यता रद्द हो जाती है. मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को भी दो साल की सजा हुई थी जिसके बाद उनकी सांसदी रद्द हुई.
हालांकि आज़म खान के पास अभी ऊपरी अदालतों में जाने का विकल्प बाकी है. जाहिर है आज़म आज हुई सजा को भी चुनौती देंगे. अगर इस केस में भी आज़म को राहत मिलती है तभी उनके लिए आगे के रास्ते खुल सकते हैं.
इस बीच 14 जुलाई को आज़म को एक और झटका लगा. सरकार ने उनकी Y कैटेगरी सुरक्षा को वापस ले लिया है.
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