एडवाइजरी में क्या लिखा है-
'अक्सर देखा गया है कि सम्मानित जजों के कोर्ट में जाने और उनके चैंबर में वापस लौटने के दौरान गैलरी में जा रहे कर्मचारी और अधिकारी अपनी जगह खड़े नहीं होते, न ही सम्मानित जजों को पहले जाने देते हैं. यह जजों के प्रति असम्मान है. इसलिए सलाह दी जाती है कि सम्मानित जजों के गैलरी में आने-जाने के दौरान कर्मचारी और अधिकारी जजों को सम्मान दें. जैसे ही देखें कि सम्मानित जज गैलरी से गुजर रहे हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. ऐसा नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा.इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस में जब लल्लनटॉप ने फोन से संपर्क किया तो बताया गया कि सिक्युरिटी कमेटी की ओर से फैसला लिया गया है. साथ ही गैलरी में सम्मानित जजों के आने-जाने के दौरान फोन पर बात करने की भी मनाही है. अधिकारी ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है.
हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस तरह की एडवाइजरी जारी कि थी और जजों के आने जाने के दौरान अपनी जगह खड़े होकर उन्हें पहले जाने देने की बात कही गई थी.
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