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UP Panchayat Election: इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश, तीन महीने में कराने होंगे पंचायत चुनाव

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को तीन महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? जानने के लिए यह वीडियो देखें.

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इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश क्यों दिया है? साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पंचायत चुनाव के लिए OBC आरक्षण की प्रक्रिया अब तक क्यों अटकी हुई है? और क्या सरकार तीन महीने के भीतर चुनाव करा पाएगी? वहीं, यह भी जानेंगे कि क्या इस मामले में कोई नया कानूनी मोड़ आएगा? पूरा मामला जानने के लिए यह वीडियो देखें.

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