सत्य निकेतन पीजी हादसे का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमसीडी से इमारतों की अनुमति, सुरक्षा नियमों और पीजी हॉस्टलों की स्थिति को लेकर सवाल किए. कोर्ट ने एमसीडी को सभी पीजी हॉस्टलों का ऑडिट करने और यह जांचने का निर्देश दिया कि वे वैध अनुमति और भवन नियमों के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं. साथ ही लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी. कोर्ट ने छात्रों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त हॉस्टलों की जरूरत पर भी जोर दिया.
सत्य निकेतन इमारत हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
सत्य निकेतन पीजी हादसे के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने एमसीडी को पीजी हॉस्टलों की सुरक्षा और निर्माण नियमों की जांच के निर्देश दिए हैं.
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